कोयला घोटालाः पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन साल की जेल, अन्य दोषियों को भी सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और तीन अन्य पूर्व सरकारी अधिकारियों को बुधवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने गुप्ता और दोनों पूर्व अधिकारियों के.एस. क्रोफा और के.सी.समरिया पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है।

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हालांकि, दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा अन्य दो सरकारी कर्मचारियों को ज़मानत दे दी है।

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विकास मेटल पॉवर लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने के मामले में दोषी करार देकर सज़ा सुनाए गए तीनों सरकारी अधिकारियों को एक लाख रुपये का एक ज़मानती पेश करना होगा तथा इसी रकम का निजी मुचलका देना होगा।

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