केरल : अभिनेत्री अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

कोच्चि| केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री अपहरण मामले में आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में दिलीप ने कहा था कि पुलिस ने सिर्फ मामले के मुख्य आरोपी पलसर सनी के बयान पर यकीन करके उन्हें इस मामले में फंसाया है।

इस बीच, अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि मामले के आरोपी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए, और कुल मिलाकर यह कुछ और नहीं, बल्कि मामले के मुकदमे में देरी करने की चाल है।

पुलिस जांच दल ने पहले से ही मामले में विधिवत आरोप पत्र दायर कर रखा है और अदालत ने 14 मार्च को सभी आरोपियों को तलब किया था।

युवा अभिनेत्री के अपहरण की साजिश में कथित भूमिका को लेकर दो दौर की पूछताछ के बाद दिलीप को 10 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था।

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दिलीप की पूर्व पत्नी मंजू वारियर मामले के गवाहों में से एक हैं।

पिछले साल 17 फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि जाने के दौरान रास्ते में अभिनेत्री का कथित रूप से अपहरण किया गया था।

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