कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का सशर्त कांसुलर एक्सेस को भारत ने ठुकराया…

कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक होने के कारण पाकिस्तान जेल में बंद हैं. वहीं कुलभूषण के कांसुलर एक्सेस को भारत ने ठुकरा दिया है. बतादें की जिस पर भारत को आपत्ति थी. भारत कांसुलर एक्सेस के लिए किसी भी शर्त को मानने से इनकार दिया.

 

खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने का वादा किया था. जहां ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को आज (शुक्रवार) कांसुलर एक्सेस मिलेगा लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस सशर्त देने का प्रस्ताव रखा जिसे भारत ने ठुकरा दिया.

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दरअसल वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के मुताबिक, जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) देना अनिवार्य है.वहीं पाकिस्तान ने आईसीजे में तर्क दिया था कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह जरूरी नहीं कि उसे कांसुलर एक्सेस दिया जाए. आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था.

पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है. इसके बाद पाकिस्तान एक सैन्य अदालत की ओर से जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे का रुख किया था.

 

 

 

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