कुरान से 26 आयतें हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुश्किल में पड़ गए वसीम रिज़वी

कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायलय ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि कुछ समय पहले शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। रिज़वी ने इस मांग की वजह बताते हुए कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें इंसान को हिंसक और आतंकवादी बना रही हैं। इस याचिका को तुच्छ बताते हुए जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी ने कुरान की इन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ने दावा किया था कि इन्‍हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं। उनके इस याचिका के बाद शिया और सुन्‍नी समुदाय के उलेमाओँ ने वसीम को इस्‍लाम से बेदखल कर दिया था और फरमान जारी कर कहा था कि मुल्‍क के किसी क्रबिस्‍तान में उन्हें जगह न दी जाए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वसीम रिज़वी इस समय गायब हैं। रिज़वी ने दावा किया था कि उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी पत्‍नी, बच्‍चों, भाई सबने उनसे सम्बन्ध तोड़ दिया था। उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम परिवार का हिस्सा नहीं है। वे नहीं आते, वे इस्‍लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं, उसका परिवार से कोई संबंध नही है।

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