उत्तराखंड में राजनीतिक रैलियों पर लगी रोक, जानें क्या-क्या रहेगी पाबंदियां

भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,41,986 नए मामले आए है। जबकि 40,895 लोगों की रिकवरी हुईं है। वहीं, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 285 लोगों मौत हुई है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्यों में पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है।

उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर एक बार फिर नए नियम लागू किए गए हैं। जिसके मुताबिक, राज्य में सभी राजनीतिक रैलियां और विरोध प्रदर्शन 16 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं, सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

इसी के साथ ही सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ क्या-क्या रहेगा खुला

  • जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम।
  • होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे (खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी हो सकेगी)।
  • खेल संस्थान, मैदान व स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग एसओपी जारी करेगा।

उत्तराखंड आने वालों के लिए रिपोर्ट अनिवार्य

  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • जिनके पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबी नैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी।
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