ईडी ने गिलानी के खिलाफ लगाया 14.40 लाख रुपये का जुर्माना, विदेशी मुद्रा को जब्त करने…

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में 6.8 लाख रुपये कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गिलानी के खिलाफ यह मामला अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने से जुड़ा है और प्रवर्तन निदेशालय फेमा के तहत इसकी जांच कर रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच और न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत 20 मार्च को 14.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाने का आदेश दिया। साथ ही 10,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा को जब्त करने का भी आदेश दिया। यह कथित तौर पर गिलानी के पास बरामद की गई।

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गिलानी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गयी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच शुरू की थी।

ऐसी ही जांच एक और अलगावादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ चल रही है।

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