आप विधायक की जमानत याचिका खारिज

आम आदमी पार्टीनई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक शरद चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

शरद को पांच अन्य आरोपियों के साथ आप की एक अन्य महिला कार्यकर्ता द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया।
महानगर दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल ने शरद चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 15 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आम आदमी पार्टी विधायक के विधायक गवाहों को कर सकते है प्रभावित

दिल्ली पुलिस ने लंबित जांच का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी विधायक की जमानत याचिका का विरोध किया।

पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और जमानत मिलने पर आप विधायक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने अन्य आरोपियों, दिल्ली पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक मुख्तियार सिंह, सोनू उर्फ विरेंद्र मान, मोहन लाल वर्मा, संजय कुमार, अमित कुमार, रजनीकांत उर्फ रजनी और रमेश भारद्वाज को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भारद्वाज को छोड़कर अन्य आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।

सोमवार को उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया। भारद्वाज को पिछले सप्ताह ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

आम आदमी पार्टी विधायक की मुशीबतें बढ़ी

आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सोनी ने कथित तौर पर भारद्वाज द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण 19 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। दो बच्चों की मां सोनी ने खुदकुशी करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ‘उन्हें न्याय नहीं मिला।’

पुलिस के अनुसार, वीडियो में महिला ने भारद्वाज, अमित कुमार और रजनीकांत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

वीडियो के अनुसार तीनों पीड़िता को भारद्वाज के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे।

गौरतलब है कि पीड़िता ने दो जून को भारद्वाज के खिलाफ यौन प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी।

सोनी ने पुलिस से शिकायत की थी कि भारद्वाज उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा और संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा।

यहां तक कि पीड़िता ने पार्टी में भी अपनी समस्या उठाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

 

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