आतंकी हाफिज सईद की JUD के 6 नेता बरी, लाहौर HC ने खारिज किया ट्रायल कोर्ट का फैसला
लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई हमले (Mumbai Attack) के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के छह नेताओं को आतंक के वित्तपोषण मामले में बरी कर दिया है। आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में प्रतिबंधित संगठन के नेताओं को आरोपों से बरी किया गया है। बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत की मोस्ट वांटेडलिस्ट में शामिल है। लश्कर-ए तैयबा पर भारत में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। मुंबई हमले को लेकर भी हाफिज सईद को भारत ने दोषी पाया था।
पीटीआई से बातचीत में कोर्ट के अधिकारी ने बताया, शनिवार को चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख की LHC की बेंच ने 6 JUD नेताओं के खिलाफ सीटीडी की FIR में ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। क्योंकि मामले में अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।