आजम खान को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी 7 साल की जेल की सजा पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत दे दी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को यहां की एक अदालत ने 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था।

मीडिया से बात करते हुए खान के वकील शरद शर्मा ने बताया कि तीनों को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा, “आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है।”

मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। सत्र न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2023 को कथित जालसाजी मामले में तीनों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी।

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