लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस: गृह मंत्रालय ने की है जारी, जाने ये सख्त नियम
देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्यों को कोरोना संक्रमित मामलो को रोकने के ठोस कदम उठने को कहा गया है।
- गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
2.गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के उपायो को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
3. विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।
3.गृह मंत्रालय ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है। वे कोरोना के मामलो को देखते हुए फैसला ले सकते है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।