एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 20 अक्टूबर को तंबाकू कंपनियों का समर्थन करने के लिए अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस दिया था।

वकील मोतीलाल यादव ने कुछ उत्पादों या वस्तुओं के विज्ञापनों या समर्थन में मशहूर हस्तियों, विशेष रूप से ‘पद्म पुरस्कार विजेताओं’ की कथित भागीदारी से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए एक याचिका दायर की थी, जो बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अदालत ने अगस्त 2023 में कैबिनेट सचिव, मुख्य आयुक्त और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को नोटिस जारी किया था , जिसमें सितंबर 2022 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें उसने याचिकाकर्ता को भारत सरकार से संपर्क करने के लिए कहा था।
नोटिस का जवाब देते हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ को बताया कि 20 अक्टूबर को अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अमिताभ बच्चन ने उनका विज्ञापन दिखाने वाली तंबाकू कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, हालांकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मई 2024 तय की है।