अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की जरूरत नहीं ! अब बदल गए हैं नियम
भारत में लोग यातायात नियमो के प्रति जागरुक तो होते है पर उन नियमों को मनाने वालो की बात करें तो बहुत कम है क्योकि ज्यादा तर लोग मजबुरी में यातायात नियम का पालन करते है। तो कई लोग पुलिक के डर के कारण नियमो के हिसाब से चलते है । वही कई लोग तो नकली गांड़ी के दस्तावे दिखा कर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है तो अब आपको बता दे केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है जिसके चलते अब आपको न गांड़ी के दस्तावेज रखने की जरुरत होगी न ही आप नकली दस्तावेज दिखा सकते है क्योकि अब पहले से ही उनके पास में आपके गांड़ी के बारे में पुरी जानकारी रहेगी ।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मोटर वाहन नियम 1989 में बड़ा बदलाव कर दिया है जिसके तहत अब सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेज पहले से ही उनके पास मौजूद होगे । ये नियम अक्टूबर से पुरे देश में लागू किया जाएगा।
ट्रफिक पुलिस के पास पहले से आपके गांड़ी की सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध होगी । जिसके तहत अगर आपका कोई दस्तावे की तारीख समाप्त हो गई है तो आप समय समय पर अपने सारे दस्तवेजो को अपडेट करना पड़गा।