पूर्व वायुसेना प्रमुख की सीबीआई हिरासत 17 दिसम्बर तक बढ़ी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस.पी.त्यागी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत अवधि 17 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जांच एजेंसी को त्यागी, उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी तथा दिल्ली के वकील गौतम खेतान से 17 दिसम्बर तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर

इससे पहले दिन में, सीबीआई ने त्यागी की हिरासत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। त्यागी को शुक्रवार को संजीव व गौतम के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिसम्बर तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था।

वायु सेना के पूर्व प्रमुख तथा कुछ अन्य लोगों पर ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में कथित तौर पर अनियमितता बरतने का आरोप है।

जांच एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान बरामद सबूतों पर आरोपियों से पूछताछ करने की जरूरत है।

सीबीआई ने कहा कि फरवरी 2005 में इटली की फिनमेक्कानिका कंपनी तथा इसकी अनुषंगी ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्यागी से मुलाकात की और वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की उड़ने की न्यूनतम ऊंचाई कम करने को लेकर बातचीत की।

सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए त्यागी के वकील ने कहा कि बैठक अवैध नहीं थी, क्योंकि वह फरवरी 2005 में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

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