बाबरी केस में आडवाणी पर मुकदमा चलेगा या नहीं, SC आज सुनाएगा फैसला

लालकृष्‍ण आडवाणीनई दिल्ली। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का ट्रायल चलना चाहिए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा।

भाजपा और वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग जांच एजेंसी सीबीआई ने की है। गत छह अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुन कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पिछली सुनवाई में जांच एजेंसी ने कहा था कि लखनऊ की स्पेशल कोर्ट के साथ रायबरेली की कोर्ट में चल रहे मामले का भी ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की साजिश की धारा को हटाने के फैसले को रद्द किया जाए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि महज टेक्नीकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं मिल सकती और उनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए।

साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पूछा था कि बाबरी केस के मामले दो अलग अलग कोर्ट में चलने के बजाय मामले की सुनवाई एक ही अदालत में क्यों न हो?

कोर्ट ने पूछा था कि रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई को क्यों न लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाये। जहां कारसेवकों से जुड़े एक मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही है।

वहीं लालकृष्‍ण आडवाणी की ओर से इसका विरोध किया गया। कहा गया कि इस मामले में 183 गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा जो काफी मुश्किल है। कोर्ट को साजिश के मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश नहीं देने चाहिए।

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