भारत के ‘दोस्त’ की हत्या में फंसे मुशर्रफ, खाएंगे जेल की हवा!

परवेज मुशर्रफ के खिलाफइस्लामाबाद। पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने भारत के दोस्त और बलूचिस्तान के पूर्व राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या के मामले में यह कार्यवाही की है।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा पूर्व राष्ट्रपति को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस जमाल मोखल और जस्टिस जहीरुद्दीन कक्कर ने अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की ओर से अदालत में पेश वकील अख्तर शाह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से वह कोर्ट में पेश होने में अक्षम है। हालांकि, बुगती के वकील ने शिकायत की कि बार-बार आदेश के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट नहीं आ रहे हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रशासन मुशर्रफ को कोर्ट आने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराए। बलूच नेता नवाब अकबर बुगती को बलूचिस्तान में कोहलु जिले के तारातानी की पहाड़ियों में एक अभियान के दौरान 26 अगस्त 2006 को मार डाला गया था। बुगती बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद में देश के कई भागों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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