
दुबई अब पर्यटकों को 30 दिन का मुफ्त अल्कोहल लाइसेंस देगा. यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों (पर्यटकों) को कानून तोड़ने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा.
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मुफ्त अल्कोहल पर्यटक लाइसेंस सिर्फ गैर मुस्लिमों आगंतुकों के लिए मान्य होगा. इन पर्यटकों की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
अल्कोहल रिटेल आउटलेट मैरीटाइम और मर्के टाइल इंटरनेशनल (एमएमआई) ने अपनी वेबसाइट पर एक अलग भाग बनाया है जो पर्यटकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का निर्देश देता है.
पर्यटकों को अपने पासपोर्ट के साथ किसी भी एमएमआई स्टोर पर जाना होगा व एक फार्म को पूरा करना होगा व हस्ताक्षर करना होगा, जिससे कि पुष्टि हो सके की खरीदार एक पर्यटक है.
इसके बाद स्टोर पासपोर्ट के साथ इंट्री स्टाम्प की रखेगा और हर आगंतुक को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
वर्तमान में दुबई निवासी वीजा धारक दो साल के लाइसेंस के लिए पात्र है, जो उन्हें दुकान से अल्कोहल खरीदने और घर में रखने की इजाजत देता है.