देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल को शक्तिशाली और ताकतवर बनाने के लिए बिल आज यानी सोमवार को लोकसभा तय होगी। सरकार इन सभी चीजों से जुड़ी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सोमवार के दिन यानी आज पेश करने का फैसला लिया है। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे।

हालांकि इस बिल के कानून बनने पर दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कोई भी फैसला लेना या बिल पेश करना उससे पहले आपको उपराज्यपाल की सहमति लेना जरूरी होगा। उपराज्यपाल को इस आशय का अधिकार देने के लिए इस बिल में राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन हुआ है उसका प्रस्ताव किया गया है।
इस बिल को पेश करने के बाद पिछले हफ्ते से ही इस मामले में दिल्ली की राजनीति में जंग सी पैदा हो गई है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली पर उपराज्यपाल के जरिए परोक्ष शासन करना चाहती है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि भविष्य में होने वाले विवाद को खत्म करने के लिए इस बिल के जरिए उपराज्यपाल के अधिकारों का कानून में बदलाव लाया जा रहा है।