सुप्रीम कोर्ट आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया गया था

सुप्रीम कोर्ट आज (19 मई) मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत की 19 मई की वाद सूची के अनुसार, याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। 16 मई को पीठ ने भाजपा नेता शाह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय की थी। शाह की याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
विजय शाह को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब एक व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में कथित तौर पर उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था। कर्नल कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने और ‘गटर की भाषा’ का इस्तेमाल करने के लिए विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पुलिस को शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देने से संबंधित आरोपों के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा था, “यहाँ जो कुछ भी देखा गया है, उसके आधार पर यह अदालत मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देती है।” कड़ी आलोचना के बाद भाजपा मंत्री ने कहा कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह दस बार माफी मांगने को तैयार हैं और वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से अधिक सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 14 मई को इंदौर जिले में शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।