
बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अपने मुकदमे को खारिज करने के संबंध में अपनी याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील, अधिवक्ता दीपक खोसला के एक बयान के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला और दो अन्य लोगों को 5जी वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ याचिका दाखिल करने के खिलाफ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। चावला द्वारा इसकी माफी के लिए आवेदन पर दबाव नहीं डालने का फैसला करने के बाद अदालत ने 20 लाख रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया था। चावला ने कोर्ट फीस वापसी का आवेदन भी वापस लिया।
बता दें, उच्च न्यायालय ने 4 जून को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली चावला व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया था। दरअसल, एक्ट्रेस ने कोर्ट की सुनवाई का लिंक अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा कर दिया था। इस पर कोर्ट का कहना था कि इससे प्रतीत होता है कि इस मुकदमें को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था।