69000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद ने बदलाव पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क में बदलाव के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व् सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब मांगा है।

शिक्षक भर्ती मामले
अब याचिका की सुनवाई 19 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने मनोरमा मौर्या की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पहले सामान्य व् पिछड़े वर्ग का कट ऑफ मार्क 33 व् एस सी एस टी का 30 फीसदी अंक रखा गया।

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बाद में 7 जनवरी के शासनादेश से बदलाव कर इसे सामान्य 65 व आरक्षित श्रेणी का 60 फीसदी अंक कर दिया गया है। याची ने इसे मनमाना करार देते हुए रदद् करने की मांग की गयी है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और याचिका को रेनू सिंह व 65 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ पेश करने का आदेश दिया है।

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