मुंबई में सुरेश रैना समेत 34 पर केस दर्ज जानिए क्या रही वजह
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मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रेगन फ्लाई नाम के एक पब में देर रात मुंबई पुलिस के द्वारा रेड डालने पर सुरेश रैना समेत 34 लोग को पुलिस ने पार्टी में कोरोना का उलंघन करते हुए पकड़ा,मुंबई के पांच सितारा होटल में चल रहे इस पार्टी में रैना के अलावा के बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन लोग भी शामिल थे। पार्टी के दौरान किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ IPC की धारा-188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया हैं।
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडब्ल्यू मैरियट में स्थित ड्रैगन फ्लाई क्लब पर डीसीपी जैन, पीआई यादव गोडवी पुलिस स्टेशन की टीम ने छापा मारा। राज्य में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं। इसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित है। पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे। अन्य लोग पंजाब और दक्षिण मुंबई के रहने वाले थे। इनमें से ज्यादातर ने शराब पी रखी थी।
मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान वहां मौजूद थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया एक बड़ा गायक छापे के दौरान पीछे के गेट से फरार हो गया। इसमें बादशाह का नाम सामने आ रहा है।
क्या है आईपीसी 188 जिसके तहत सुरेश रैना पर दर्ज केस हुआ हैं
1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। अगर आपको सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों की जानकारी है, फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।