दिवालिया हो चुके सांसद स्वंय ही अयोग्य घोषित हो जाएंगे

Parliament-1437905220_56e857d6acfc3 (1)एजेंसी/ नई दिल्ली : बिजनेसमैन विजय माल्या के मामले के उछाल मारने के बाद अब संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर एक नया कानून बनाया जा सकता है। इस कानून की जद में उसको लाया जाएगा, जो दिवालिया हो चुके है। इसके तहत दिवालिया हो चुका व्यक्ति खुद ही सांसद बनने के लिए अयोग्य घोषित माना जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिवालियापन विधेयक पर बनी एक संयुक्त समिति है। इस समिति ने अयोग्यता के लिए कई सिफारिशें की है। इसमें दिवालिया हो चुके व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों या स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि सरकार द्वारा इन सिफारिशों को मान लिया जाता है, तो संसद के वर्तमान सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद दिवालिया हो चुके लोगों पर नगर निकाय, राज्य विधानसभा व सांसद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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