महिला कैशियर ने किया फ्रॉड, कोर्ट ने सिखाया सबक

रिपोर्ट- बी.डी. मिश्रा             

बांदा। चेक बाउंस हो जाने के धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने सरकारी महाविद्यालय की महिला कैशियर को जेल भेज दिया। महिला पर बासठ हजार रूपए की धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने छह माह की सजा व एक लाख का जुर्माना बोला है।

आरोपी कैशियर

चेक बाउंस मामले में पंडित जेएन डिग्री कालेज में तैनात महिला कैशियर को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के दौरान महिला कैशियर के चले जाने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश ने गिरफ्तारी के लिए चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था। शहर के कालूकुआं निवासी गोविंद राजपूत पुत्र चुन्ना ने पिछले वर्ष न्यायालय में दायर परिवाद में कहा था कि पंडित जेएन डिग्री कालेज की महिला कैशियर कुमारी शीबा  ने 20 फरवरी 2017 को 62 हजार रुपये उधार लिए थे।

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5 मई 2017 को इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन शाखा का 62 हजार रुपये का चेक दिया। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। 12 मई को दिए नोटिस का जवाब न मिलने पर उसे अदालत की शरण लेना पड़ी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने अभियुक्त कैशियर शीबा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट और कुर्की की नोटिस जारी किया है। सजा सुनाए जाने के लिए अगली तिथि 16 जुलाई (सोमवार) निर्धारित की है। उधर, फैसले की भनक लगते ही आरोपी महिला अदालत से चली गई थी जिसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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