संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक को मंजूरी दी, एनडीए द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधन स्वीकार किए गए..
संसदीय समिति ने सोमवार को एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया। वहीं विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को अस्वीकार कर दिया।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को 12 संशोधनों को मंजूरी दी। 12 संशोधन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सहयोगियों के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जबकि खारिज किए गए 44 संशोधन विपक्ष की ओर से थे। सोमवार को बैठक के बाद बोलते हुए, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सोमवार को पारित संशोधनों के परिणामस्वरूप एक बेहतर विधेयक बनेगा और गरीब और पसमांदा मुसलमानों को लाभ देने का सरकार का उद्देश्य पूरा होगा। “
जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक के 14 खंडों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, 44 खंडों में विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को वोट के माध्यम से खारिज कर दिया गया। “6 महीने के दौरान विस्तृत चर्चा के बाद, हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी। इसलिए, बहुमत के आधार पर समिति द्वारा 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है।
8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए प्रस्तावित विधेयक की धारा 3सी(2) में सरकार को यह तय करने का अधिकार देने की मांग की गई कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया था, “यदि कोई सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।” इस प्रावधान का अनिवार्य रूप से मतलब है कि विवाद की स्थिति में कलेक्टर – न कि वक्फ ट्रिब्यूनल – यह निर्णय लेगा।