Uttarakhand: स्कूलों की तीन माह की फ़ीस माफ करने वाला मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड। लॉकडाउन हो जाने की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज महीने भर से ज्यादा से बंद है. ऐसे में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है. साथ ही स्कीलों की फीस माफ करने की बात भी चली थी. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. निजी व अर्धशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने और इसके लिए सही व व्यवहारिक नीति बनाने की मांग का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है.

 

 

न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया एवं रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष आज मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। देहरादून निवासी जपिंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।

 

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस पढने के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं, जिनके पास हैं उन्हें नेट की समस्या है। सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हर घर में दूरदर्शन आता है।

 

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