
मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की घटना में 12वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा टाइगर की गाड़ी पर की गई फायरिंग के दो सप्ताह बाद हुई है, जिसमें उनके ड्राइवर और दो अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत में 12वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल आरोपियों ने टाइगर को निशाना बनाकर किए गए हमले में किया था।
मुंबई पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) लागू किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, 19 अक्टूबर को दर्ज डीसीबी सीआईडी सीआर नंबर 143/26 में ये प्रावधान जोड़े गए हैं। यह मामला शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई 27 अक्टूबर को एम.सी.ओ.सी.ए. की धारा 23(1)(ए) के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद की गई है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी गई हैं।



