किसानों के प्रदर्शन पर Supreme Court केंद्र से बोला- बहाने न बनाएं

कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनों के संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। अदालत सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार हमसे ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं।

इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि हाईवे और सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की नाराजगी नोएडा के याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई। बता दें कि याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के सड़कों को जाम करने के कारण नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रियों को हुई असुविधा का जिक्र किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि हमने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर किसान नेताओं को बुलाया था और अन्य स्थान पर धरने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

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