SC/ST आरक्षण पर चला कोर्ट का चाबुक, सिर्फ एक ही राज्य में मिल सकेगा लाभ

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 4:1 से अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।

SC/ST आरक्षण पर चला कोर्ट का चाबुक, सिर्फ एक ही राज्य में मिल सकेगा लाभ

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक राज्य के एससी/एसटी समूह के सदस्य दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ तब तक नहीं ले सकते जब तक वहां उनकी जाति सूचीबद्ध न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एससी-एसटी की सूची में खुद बदलाव नहीं कर सकती है और ये बदलाव संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एससी-एसटी के लिये अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर साफ किया कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण का लाभ एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक राज्य का एससी/एसटी का एक व्यक्ति रोजगार या पढ़ाई के उद्देश्य से दूसरे राज्य में जाता है और वहां उसकी जाति एससी/एसटी के तहत सूचीबद्ध नहीं है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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