
कोलकाता| निजी ऋणदाता बंधन बैंक ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लाइसेंसिंग शर्तो को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण बैंक को नई शाखाएं खोलने के लिए दी गई अपनी अनुमति को वापस ले लिया है और बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष के वेतन वृद्धि पर अगली अधिसूचना तक के लिए रोक लगा दी है।
बंधन बैंक ने नियामकीय फाइलिंग में कहा, “आरबीआई का कहना है कि बैंक ने अभी तक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की हिस्सेदारी को घटाकर 40 फीसदी नहीं किया, जोकि लाइसेंसिंग शर्तों के तहत जरूरी था। इसलिए नई शाखाएं खोलने की इजाजत वापस ली जाती है और इसके लिए पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होगी।
यह भी पढ़े: ऑनलाइन बिक्री के विरोध में दवा विक्रेताओं के संगठन ने दी बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी
इसके साथ ही बैंक और सीईओ और एमडी के वेतन को अगली अधिसूचना तक वर्तमान स्तर पर रोक दिया गया है।”
बैंक ने कहा कि वह लाइसेंसिंग शर्तो को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है और इस समय में आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगी।