PM Modi की सुरक्षा चूक मामले पर स्वतंत्र समिति गठित, जानें कौन-कौन हुआ शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पिछले हफ्ते पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ। कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

सुनवाई के दौरान दलीलों के बीच चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आज ही हमें रिपोर्ट दी है। याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आप कल या परसों सुनवाई कीजिए, ताकि आप रिपोर्ट देख लें। हम भी दलीलें रख सकें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने थे।

पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील डी एस पटवालिया ने कहा कि हमारी कमिटी पर निराधार सवाल उठाए गए हैं। हमारे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम चाहते हैं कोर्ट पूरा मामला देखे। बिना जांच के हमें दोषी ठहराया जा रहा है।

वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी का दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। इसके लिए चार जनवरी को रिहर्सल भी हुआ था। पंजाब के उच्चधिकारियों को उनके दौरे के बारे में पूरी जानकारी थी। यह भी पता था कि मौसम खराब हुआ तो पीएम सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। मेहता ने बताया कि पीएम के दौरे में डीजीपी व चीफ सेक्रेटरी या फिर उनका प्रतिनिधि पीएम के साथ चलता है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। पीएम की सुरक्षा समन्वय का हिस्सा है। जानकारी के अभाव में पीएम का काफिया रोड ब्लॉक के पास पहुंच गया था। केंद्र ने कैबिनेट सेक्रेटरी, आईबी निदेशक व एसपीजी के आईजी की कमिटी बनाई है।

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