पीपली लाइव के को-डायरेक्टर को कोर्ट ने दी राहत, रेप केस में हुए बरी

पीपली लाइवमुंबई : साल 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को रेप केस से राहत मिल गई है. रेप केस में महमूद को साथ साल की सजा हुई थी.

महमूद को रेप केस में दिल्ली हाइकोर्ट ने बरी कर दिया है. महमूद को रिसर्च स्कॉलर से रेप के केस में कोर्ट ने फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई थी.

फारूकी पर आरोप लगा था कि 28 मार्च 2015 को एक अमेरिकी लड़की को अपने घर बुलाकर उसके साथ रेप किया था. अमेरिकी लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और अपनी रिसर्च की थीसिस पूरा करने के लिए 2014 से भारत में रह रही थी.

पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि न सिर्फ फारूकी ने उसका रेप किया बल्कि उसके बाद उसे डराया-धमकाया भी गया ताकि वो पुलिस में इसकी शिकायत न कर सके.

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अगस्त 2016 में कोर्ट ने महमूद को रिसर्च स्कॉलर के साथ रेप के मामले में दोषी करार दिया था. उन्हें सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया था. उम्रकैद की सजा की मांग भी की गई थी.

ये मांग इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि बलात्कार की अधिकतम सजा उम्रकैद के उन मामलों मे दी जाती है. गैंगरेप या नाबालिग का रेप किया गया हो. कोर्ट ने महमूद को हाइकोर्ट बेनिफिट ऑफ डॉउट दिया है.

कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बनाया गया या फिर जबरन इसमें संशय है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है. फिलहाल महमूद तिहाड़ जेल मे बंद हैं.

 

 

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