शरीफ परिवार को मिली बड़ी राहत, क्या बदलेगा पाकिस्तान का सियासी समीकरण?

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद मुहम्मद सफदर को सुनाई गई जेल की सजा बुधवार को स्थगित कर दी।

शरीफ

जियो न्यूज के अनुसार, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने तीनों की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। तीनों ने जुलाई में उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी।

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न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने जवाबदेही अदालत के न्याधाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा सुनाई गई सजा स्थगित कर दी। शरीफ, मरियम और सफदर को लंदन में आय के स्रोत से बहुत अधिक संपत्ति खरीदने के जुर्म में क्रमश: 11 वर्ष, आठ वर्ष और एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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उन्हें रिहा करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश ने तीनों को अलग-अलग पांच लाख रुपये जमानत राशि जमा करने का भी निर्देश दिया।

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