
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू किए हैं। इस आदेश के तहत सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में नियोजित विरोध प्रदर्शनों, आगामी धार्मिक त्योहारों और जिले भर में होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के साथ नोएडा की सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान संघों, युवा संगठनों और अन्य समूहों ने भी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के लोगों से प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह किया है। इसके जवाब में, नोएडा की दिल्ली सीमा पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल सहित अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह आदेश अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) अर्चना सिंह द्वारा जारी किया गया था। ये प्रतिबंध 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव के साथ-साथ 19 और 20 अक्टूबर को होने वाले दशहरा और महानवमी समारोहों पर भी लागू होंगे। आदेश में जिले में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को भी ध्यान में रखा गया है। पुलिस ने किसानों के संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रदर्शनों को प्रतिबंध लगाने का एक और कारण बताया है। आदेश में कहा गया है कि “असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।




