1 अप्रैल से बदलेंगे पैकेजिंग के नियम, MRP के साथ यूनिट प्राइस भी लिखना होगा जरूरी

सरकार ने एक नया फैसला किया है जिसमें पैकेज्ड आइटम खरीदने वाले ग्राहकों के हाथों में पावर आने वाली है। अगले साल अप्रैल से सरकार पैकेजिंग के नए नियम (New Packaging Rule) लागू करने वाली है। इस नियम के अनुसार सामान बनाने वाली विक्रेता कंपनियों को एमआरपी (MRP) के साथ-साथ पैकेट पर कमोडिटी की प्रति यूनिट/प्रति किलो के हिसाब से भी रेट लिखना पड़ेगा।

इस नियम के मुताबिक अगर किसी पैकेज्ड आइटम में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया जाएगा तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से रेट लिखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अगर किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से अधिक सामान है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी भाव लिखना जरुरी होगा।

इन आइटम पर नियम लागू-
लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेट कमोडिटी रूल्स) में भारत सरकार ने बदलाव किए है। इसमें दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक एवं drinking-water, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट आदि जैसे 19 तरह के आइटम शामिल हैं। इसके बाद पैकेज्ड आइटम की बिक्री पर मात्रा या नाप वाले सरकारी नियम लागू करना जरूरी नहीं होगा।

अब पैकेट में कितना भी सामान बेचने की छूट-
अब सामान बनाने वाली कंपनियों को पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचते हैं उसमें वह कितनी मात्रा रखना चाहते हैं। साथ ही साथ नए नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा कि इंपोर्ट किए गए पैकेज आइटम पर मंथ या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस दौरान पैक आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की डेट की सूचना देना जरूरी है।

नई सुविधाएं-
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार अब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आसानी से तय की जा सकती है। जिस कारण से अब आयातित प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना जरूरी कर होगा। अब ग्राहकों के सामने यह जानने का विकल्प होगा कि उन्हें प्रति ग्राम सामान के लिए कितना पैसा चुकाना होगा। जिससे सामान बनाने वाली कंपनियों को भी अपने ग्राहकों को सही सही जानकारी देने में आसानी होगी।

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