सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर कठोर निर्णय ले केंद्र सरकार : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से सिनेमा हॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान को बजाने के संबंध में नियम बनाने पर निर्णय लेने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह कहना अनावश्यक है कि सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय का अधिकार है।
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न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने के दौरान सरकार को वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके अंतर्गत सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया था।
फिल्मी हस्तियां भी कर चुकी हैं अपील
मेगास्टार अमिताभ बच्चन और फिल्मकार शूजित सरकार समेत तमाम बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी कहा था कि सरकार भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दे। वहीं अभिनेता हर्ष नागर ने भी हाल ही में एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वह थिएटरों में राष्ट्रगान को बजाया जाना अनिवार्य कर दें।
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हर्ष ने को बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से भी यह अपील की थी।