विवाहित व्यक्ति ने 19 वर्षीय युवती के साथ किया बलात्कार, परिवार का आरोप पुलिस ने आरोपी से शादी करने का बनाया दबाव

भदोही जिले में एक परिवार ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें अपनी 19 वर्षीय बेटी की शादी उस विवाहित व्यक्ति से करने के लिए ‘मजबूर’ किया जिसने कथित तौर पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जब वे शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने पीड़िता की गर्भावस्था को शादी का कारण बताया।

महिला के परिवार ने दावा किया कि जब वे शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उन्हें आरोपी से उसकी शादी करने के लिए “मजबूर” किया। पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत के बाद रविवार को आरोपी 35 वर्षीय साजिद अली को कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने एफआईआर का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उस व्यक्ति ने उसी इलाके की महिला से दोस्ती की और उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा, “अली को हमारी एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।”

आरोपी ने वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया

पुलिस अधिकारी के अनुसार, 10 मार्च 2024 को अली ने घर पर अकेली महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड भी किया। एसपी ने बताया कि जब महिला ने शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी, तो अली ने वीडियो का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया और उसे ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक रूप से उजागर होने के डर से महिला चुप रही और अली ने उसके साथ मारपीट जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एसपी ने बताया कि जब उसके माता-पिता ने उसके शारीरिक रूप में बदलाव देखा, तो उन्होंने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने घटना का खुलासा किया।

पुलिस ने परिवार को शादी के लिए राजी किया

20 सितंबर 2024 को महिला और उसके माता-पिता ने आरोपी अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। हालांकि, पुलिस ने कथित तौर पर महिला की गर्भावस्था का हवाला देते हुए उन्हें महिला और अली के बीच शादी के लिए राजी कर लिया।

कात्यायन के अनुसार, बाद में महिला ने आरोप लगाया कि विवाह बिना उचित जांच के और उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया। पुलिस ने बताया कि अक्टूबर में महिला को पता चला कि अली पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह रह रहा है। एसपी ने बताया कि 26 नवंबर को महिला ने एक निजी अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया।

अधिकारी ने बताया कि कई महीनों से मानसिक और शारीरिक शोषण की शिकार महिला ने 3 जनवरी को लिखित शिकायत देकर अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उसकी शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल जांच भी कराई गई है।

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