कैब चालकों पर गिरी गाज, हाईकोर्ट ने बंद की ये सेवाएं..

(आराधना)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कहां आप कानून का पालन ही नहीं कर रहे है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। सोमवार को अपने एक आदेश में कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों को कहा कि कानून में स्पष्ट है कि जब तक प्रदेश सरकार के पास नियम नहीं हैं तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। महाराष्ट्र के उन सभी ओला-उबर कैब चालकों को 16 मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है।

हालांकि चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कैब से सफर करने वाली बड़ी आबादी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, कैब चालकों के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध नही लगाया है।पीठ वकील सवीना क्रास्टो की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उबर इंडिया एप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने बिना लाइसेंस के कैब चलाने को पूरी तरह गैरकानूनी ठहराते हुए कहा, अगर सेवाएं जारी रखनी हैं तो कैब चालकों को लाइसेंस बनवाना ही होगा। सीजेआई ने सेवा प्रदाता कंपनियों से भी स्पष्ट कहा, अगर आप नियम का पालन नहीं करोगे तो हम आपकी सेवाएं बंद करने में देर नहीं करेंगे।

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