मोदी सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, PAN-आधार से लिंक की बढ़ी तारीख

आधार कार्डनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने PAN को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने लिंक कराने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। इसके सन्दर्भ में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि हमारी जानकारी में यह बात आई है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने अभी भी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक नहीं कराया है। लिहाजा, इस प्रॉसेस में टैक्सपेयर्स की मदद करने के मकसद से यह तय किया गया है कि आधार को PAN से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी जाए।

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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह आधार को तमाम सर्विसेस से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास मौजूदा समय में आधार नहीं हैं। अभी इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है।

फोन नंबर को आधार से लिंक कराने का प्रॉसेस

सबसे पहले फोन यूजर को टेलीकॉम कंपनी के IVR नंबर पर कॉल करना होगा। यूजर को उसी मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा जो वो आधार से लिंक कराना चाहता है।

कॉल करने के बाद मैसेज सुनाई देगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आधार कार्ड अथाॅरिटी को ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। ओटीपी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। IVR पर चल रहे कॉल पर आपको यह ओटीपी शेयर करना है। इसके बाद आपकी ई-केवायसी डिटेल आधार कार्ड अथाॅरिटी तक पहुंच जाएगी। सही डिटेल पाए जाने पर मोबाइल नंबर री-वेरिफिाई हो जाएगा। इसका मैसेज भी आपके नंबर पर आ जाएगा।

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इसकी दूसरी प्रॉसेस ये है कि आप अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के सेंटर पर जाएं और वहां अपना आधार नंबर पर बताकर बायोमीट्रिक सिस्टम से उसे लिंक कराएं।

वहीं कुछ कंपनियां सीधे कस्टमर तक पहुंचकर भी मोबाइन नंबर को आधार से लिंक कर रही हैं।

कैसे होगा आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक

पहला तरीका यह है कि आपको अपनी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। वहां अपने आधार की डिटेल देनी होगी। बैंक का स्टाफ आपके आधार को अकाउंट से लिंक कर देगा।

दूसरा तरीका यह है कि इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगइन करें। Update Aadhaar Card Details को खोजें। कुछ बैंकों के अकाउंट में यह ऑप्शन Aadhaar Card Seeding के रूप में भी होता है। इन लिंक्स पर क्लिक कर अपनी आधार डिटेल भरें और सबमिट कर दें।

आधार से लिंक कराने की डेडलाइन

मोबाइल नंबर- 6 फरवरी, बैंक अकाउंट- 31 दिसंबर, पैन कार्ड- 31 मार्च।

सरकार ने साफ किया कि मोबाइल सिम से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है।

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सिम कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है।

बता दें 6 नवंबर तक 13 करोड़ 28 लाख आधार-पैन लिंक किए जा चुके हैं।

https://youtu.be/990vttryDY8

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