इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो अभी भर लें, आज है आखिरी दिन नहीं तो चलेगा पेनाल्टी का डंडा

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है। कई बार करदाता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो अभी भर लें, आज है आखिरी दिन नहीं तो चलेगा पेनाल्टी का डंडा

 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने आईटीआर फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार इनरोलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

31 अगस्त यानी आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद याद रख‍िये कि आपको अपना आईटीआर वेरीफाई भी करना होता है। इसके लिए आपके पास 120 दिनों का समय होता है। इन 120 दिनों के भीतर आप अपने आईटीआर को आसानी से वेरीफाई करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने आधार ओटीपी का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंक‍िंग और बैंक डिटेल्स के आधार पर भी आप ये काम निपटा सकते हैं।

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लेकिन सबसे अहम बात यह ध्यान रख‍िये कि अगर आप ने आज रिटर्न फाइल नहीं किया और आपकी टैक्स देनदारी बनती है, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। इस पेनल्टी से बचने के लिए जरूरी है कि आज क‍िसी भी हाल में अपना आईटीआर भर लें। हालांकि ये बात केरल के लोगों के लिए लागू नहीं होगी। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने यहां के कर दाताओं के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। दरअसल बाढ़ के चलते यहां बिगड़े हालात को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया।

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