भूलकर भी ना ले जाए फोटोकॉपी, 50 हजार से अधिक जमा करने पर बैंक में देना होगा…

ओरिजनल आईडीनई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंकों में एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के अनुसार खाताधारकों को बैंकों में लेन-देन से पहले फोटोकॉपी की जगह अपना ओरिजनल आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक यह नियम 50 हजार से अधिक की लेन-देन पर लागू होगा। इसके साथ ही ऐसा करने से जाली फोटोकॉपी के इस्तेमाल पर रोक लगाने में आसानी होगी।

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बता दें कि सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव करते हुए बैंकों को आधिकारिक पहचान पत्र और फोटोकॉपी के मिलान को जरूरी कर दिया है।

इस सरकारी फरमान के बैंकों में पहुँचने के बाद से उन्हें (बैंक को) आईडी वेरिफाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बैंक को ग्राहकों के रिकॉर्ड भी मेन्टेन करने होंगे और ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को देनी होगी।

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गौरतलब है कि अब खाताधारकों को 50 हजार से अधिक की लेन-देन करने पर अपना ओरिजनल आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिनमे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 10 लाख से अधिक की डील कैश में होने पर भी आपको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे।

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