शराब के कारोबार पर हाईकोर्ट का वार, राज्य सरकार को दिए सख्त निर्देश

रिपोर्ट-सुनील बोरा

नैनीताल। प्रदेश में लगातार बढ रहे नशे के कारोबार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत आईजी कुमाउ को आदेश दिए है कि वो ड्रग्स, चरस, स्मैक समेत सभी तरह के नशे की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करे। जिसका इंचार्ज इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी होगा। साथ ही मामले में इंडो नेपाल, चाईना बोर्डर सहित राज्य के अन्य सीमाओ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने व पुलिस को नार्कोटीक्स के आधुनीक उपकरण देने के आदेश दिए है। ताकि पुलिस ड्रग्स की मौके पर ही जांच कर सके।

उत्तराखंड हाईकोर्ट

वहीं कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलो में 2 ड्रग्स इंस्पेक्टरों की नियुक्त करने के भी आदेश देते हुए प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ती केन्द्र खोलने के भी आदेश सरकार को दिए है। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि नशे के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी जिले के एसएसपी की होगी।

आपको बातदे कि अल्मोड़ा निवासी मनोज सिंह पवार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा बस स्टेशन के पास शराब की दुकान है जिसे यात्रियों व आम जनता को परेशनी का सामना करना पड़ता है। जिसे वहा से हटाए क्योंकि आबकारी अधिनियम में शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज अस्पताल से 100 मीटर दूर खोलने का प्रावधान है परन्तु अल्मोड़ा में इसका उल्लंघन किया गया है।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के जिला अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे एसडीएम अल्मोड़ा से इसकी जांच कराकर शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान से 100 मीटर दूर शिफ्ट करें।

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