उत्तराखंड UCC: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर ये नियम, उल्लंघन पर हो सकती है इतने महीने की जेल

जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कानून बनने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत खुद को पंजीकृत कराना चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने वालों को छह महीने तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा।

21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक है और उन्हें रजिस्ट्रार को यह बताते हुए एक बयान देना होगा कि वे उत्तराखंड के निवासी हैं या नहीं। उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना बयान दर्ज कराए एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और तीन महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

प्रस्तावित यूसीसी में कहा गया है कि यदि लिव-इन पार्टनर जानकारी छिपाते हैं या अपने उपक्रम में गलत बयान देते हैं, तो उन्हें तीन महीने तक की कैद और 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा।लिव-इन पार्टनर्स के बयान स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजे जाएंगे। यदि बयान में दिया गया विवरण गलत निकला तो अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा।उत्तराखंड यूसीसी के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में छोड़ी गई महिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।

यूसीसी प्रावधानों के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले बच्चे को जोड़े का वैध बच्चा घोषित किया जाएगा।

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