अनुच्छेेेेद 35ए पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई टली, 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी जो फिलहाल अभी टाल दी गयी है। अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
आज सर्वोच्च अदालत में अनुच्छेद 35ए को लेकर सुनवाई होनी थी इसके चलते पूरी घाटी में महौल गर्माया हुआ था और दो दिन के लिए अमरनाथ यात्रा भी रोक थी गयी थी।

अनुच्छेेेेद 35ए पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई टली

न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में एक न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई टाल दी गई।

इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जाए या नहीं।

क्या हैं अनुच्छेद 35ए?
अनुच्छेद 35A से जम्मू कश्मीर को ये अधिकार मिला है कि वो किसे अपना स्थाई निवासी माने और किसे नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थाई निवासी मानती है जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बसे थे, दूसरे राज्यों के निवासी ना कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है, देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थाई निवासी के तौर पर नहीं बस सकता. अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं।
यही कारण हैं कि जम्बू कश्मीर के अलगाववादी नहीं चाहते हैं कि यह धारा हटे।

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