Gyanvapi Case: कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की उठी मांग, कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

बाबा की नगरी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मामला (Gyanvapi Masjid case) एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जहां जिला कोर्ट के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश पूरे विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिकार के खिलाफ फैसला देते हुए कहा था कि यह मामला सुनने योग्य है। इसके बाद उन्होंने 22 सितंबर को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की थी। आज इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। मंदिर पक्ष की तरफ से वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई।

हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोर्ट से मामले की सुनवाई आठ हफ्ते बाद करने की मांग रखी गई है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं की तरफ से यह डिमांड की गई है।

हिंदू पक्ष करेगा मुस्लिम पक्ष का विरोध
वही हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, 12 सितंबर के फैसले के बाद यह पहली सुनवाई है, जिसमें कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनेगा। हम इसका विरोध करेंगे। इससे पहले ही पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने एक नई याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी है।

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