ग्रेटर नोएडा: 38 वर्षीय व्यक्ति को बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वजह कर देगी हैरान

उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में बिसाहड़ा अंडरपास के पास अपनी किशोर बेटी के साथ कथित रूप से क्रूरतापूर्वक मारपीट करने और 17 वर्षीय बेटी को मरने के लिए छोड़ देने के आरोप में 38 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला है और हाल ही में गाजियाबाद आया था, जहां वह मजदूर के रूप में काम करता था। मामले का विवरण देते हुए पुलिस ने कहा कि 14 अक्टूबर को बिसाहड़ा अंडरपास के पास एक अज्ञात शव मिला था और उस पर इतने गंभीर चोटें थीं कि अधिकारियों को शुरू में संदेह हुआ कि मृतक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है और उन्होंने दादरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 106 (1) (किसी भी व्यक्ति की तेज गति या लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना जो गैर इरादतन हत्या के बराबर न हो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

जांच के दौरान पुलिस ने आस-पास के पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया और पता चला कि 13 अक्टूबर को गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी के एक मोहल्ले से 17 वर्षीय लड़की के लापता होने की सूचना मिली थी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) अशोक कुमार ने कहा “लड़की की मां ने मृतक की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। विस्तृत पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि लड़की 13 अक्टूबर को बिना किसी को बताए बाहर चली गई थी, और माता-पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में उस रात, लड़की घर लौट आई, और 38 वर्षीय व्यक्ति ने अपने परिवार से कहा कि उन्हें तुरंत अमरोहा में अपने गांव के लिए निकलना है। “

कुमार ने बताया, “38 वर्षीय व्यक्ति अपने परिवार को बाइक पर बैठाकर बिसहड़ा अंडरपास ले गया, जहां उसने लड़की की पत्थर से पिटाई की और उस पर एक लड़के के साथ घूमने जाने का आरोप लगाया तथा अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को हस्तक्षेप न करने की धमकी दी।”

इसके बाद परिवार ने घायल लड़की को सड़क किनारे छोड़ दिया और अमरोहा की ओर भाग गए। अगली सुबह 17 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ। लड़की की मां से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शनिवार को उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और उसकी बाइक तथा वह पत्थर भी जब्त कर लिया जिससे उसने लड़की पर हमला किया था।

कुमार ने कहा, “हमने जांच को बीएनएस धारा 103(1) (हत्या) में बदल दिया है।”

LIVE TV