ESI स्कैंडल में एक्ट्रेस जया प्रदा दोषी करार, मिली ये सज़ा

एग्मोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दक्षिण और बॉलीवुड की दिग्गज फिल्म स्टार और पूर्व संसद सदस्य जया प्रदा को छह महीने की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला शहर में अपने स्वामित्व वाले सिनेमा थिएटर में कार्यरत श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निधि का भुगतान करने में विफल रहने के आरोपों के जवाब में आया।

अभिनेत्री से नेता बनीं जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने छह महीने कैद की सजा सुनाई। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम को देय योगदान के भुगतान के वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के लिए उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा को एक पुराने मामले में चेन्नई की एक अदालत ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है क्योंकि उन पर अपने थिएटर के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का पैसा नहीं देने का आरोप था।

जया प्रदा और उनके भाई राज बाबू सिने थिएटर के पार्टनर थे। एग्मोर में दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को ईएसआई निगम को देय योगदान के भुगतान के वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने का दोषी ठहराया। ईएसआई कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके भाई के खिलाफ 1991 (नवंबर) से 2002 (सितंबर) तक 8,17,794 रुपये का भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

ईएसआई ने कहा कि आरोपी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 (ए) के तहत योगदान का भुगतान न करने का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 85 (आई) (बी) के तहत दंडनीय है।

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