
बालिग़ लड़की की मर्ज़ी से विवाह करने वाले युवक के पिता और भाई को दिल्ली से गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यूपी पुलिस (UP Police) को लताड़ा है। यूपी पुलिस पर कड़ा प्रहार करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि यूपी पुलिस की दादागिरी दिल्ली में नहीं चलेगी। इस तरह के व्यवहार को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दरअसल, यूपी पुलिस ने लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करते हुए 21 साल की बालिग़ लड़की से बात किये बिना उसके पति के पिता और भाई को गैरकानूनी तरीके से करीब दो महीने से गिरफ्तार किया हुआ था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कठोर शब्दों में यूपी पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि यूपी पुलिस को दिल्ली में गैरकानूनी काम करने की छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के समय दिल्ली पुलिस को सूचित भी नहीं किया गया। यूपी पुलिस की तरफ से सफाई देने पहुंचे यूपी (Uttar Pradesh) के शामली (Shamli) थाने के एसएचओ ने कहा कि वो इस बात से अनजान थे कि युवती नाबालिग है, क्योंकी युवती की मां ने रिपोर्ट दर्ज करते समय युवती उम्र छुपाई थी। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी शामली में ही बस स्टैंड से हुई न कि दिल्ली से।
इसपर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यूपी पुलिस आंख-दिमाग बंद करके काम करती है। उसे ये तक नहीं पता कि लड़की बालिग़ है या नाबालिग, जबकि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि युवती 21 वर्षीय है। उसने गिरफतार करने पहले युवती से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। शामली बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी के दावे पर कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। अगर उसमे ये बात सामने आई कि अगर यूपी पुलिस दिल्ली में प्रवेश करती हुई मिली, तो कार्रवाई होगी।