Delhi: सरकार का बड़ा फैसला, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Delhi: भारत की राजधानी दिल्ली के वाहन चालक 25 अक्टूबर से अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल तभी डलवा पाएंगे, जब उनके पास गाड़ी का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने फैसला किया है।

Delhi: (दिल्ली) में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे कम करना अनिवार्य है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।  पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये फैसला किया गया है।

तमाम फ्यूल स्टेशनों पर तैनात होगी चेकिंग टीम : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग तमाम फ्यूल स्टेशनों पर चेकिंग टीम को तैनात करेगा। ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ में न रखने पर आपको 10 हजार रुपए का चालान भी भुगतना पड़ेगा और अगर दिल्ली में पंजीकृत डीजल गाड़ियां 10 साल और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा ।

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