#Delhi gang rape: दोषियों के लिए SC ने नियुक्त किए दो वकील
राजधानी दिल्ली में गत 16 दिसम्बर 2012 को चलती बस में एक लड़की के साथ किए गए चर्चित निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो वरिष्ठ वकील नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को दोषियों की पैरवी करने का आदेश दिया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस वी गोपालगोडा, जस्टिस कुरियन जोसेफ की पीठ ने कहा कि मामले का परीक्षण करते समय सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दोषियों की पैरवी कर रहे वकील आपराधिक कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं। ऐसे में जरूरत है कि उन्हें अनुभव वाले वकील उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे न्याय से वंचित न रहें।
इस मामले में साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सितम्बर 2013 में चार दोषियों मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा, को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी 13 मार्च 2014 को इस सजा पर मुहर लगा दी थी। सभी अभियुक्तों ने सजा पर रोक लगाने के लिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।