अगर कोरोना से हुई है मौत तो परिवार को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे का भुगतान राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड -19 नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा और मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। 

बता दें कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी। उस वक्त कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका। ये एक खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है।

LIVE TV